शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होता है
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ब्रोकरेज फर्म एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक , बाजार से 2 तरह की इनकम , शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स , होती है ।
SHORT TERM CAPITAL GAINS
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उसे कहते हैं , जब शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने के 12 महीनों के अंदर बेच दिया जाता है . इससे होने वाली इनकम पर 15 फीसदी की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है . इसमें चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो . अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है , तो आप इसे अगले 8 साल तक कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं।LONG TERM CAPITAL GAINS
शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है , तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आता है . इस हालत में शेयरों की बिक्री करने वाले को इस कमाई पर उसे टैक्स देना पड़ता है . इसमें 10 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना पड़ता है ।अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप नुकसान को अगले 8 साल कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं।
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